बिहार। बिहार में मतदाता सूची संशोधन (SIR) को लेकर सियासी तूफान जारी है। बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग वहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) करवा रहा है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल के साथ कई कानूनी और वैधानिक सवाल भी उठ रहे हैं।
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दरअसल SIR के तहत ड्राफ्ट रोल में शामिल होने के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है। अगर कोई मतदाता बिना दस्तावेज दिए फार्म जमा करेगा तो भी उसका नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल किया जाएगा। अगर मतदाता के पास आयोग के सुझाए 11 दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज नहीं है तो ERO स्थानीय स्तर पर आकर उसका वेरिफिकेशन करेंगे। मतदाता की आयु जानेंगे, आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे और अन्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर फैसला करेंगे।

अगर ERO संतुष्ट हुए तो मतदाता का नाम फाइनल रोल में आ जाएगा। मतदाता अगर 25 जुलाई तक फॉर्म जमा कर देते हैं और दस्तावेज नहीं दे पाते हैं तो उनके पास 1 अगस्त से 1 सितंबर तक दस्तावेज जमा करने का विकल्प रहेगा लेकिन यह समय उन्हीं मतदाताओं को मिल पाएगा, जिन्होंने 25 जुलाई से पहले फॉर्म भरा था।
यह फॉर्म ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं। इसके लिए https://voters.eci.gov.in/ पर जाना होगा। यहां Fill Enumeration Form online पर क्लिक कर, मोबाइल नंबर और ईपिक नंबर के सहारे लॉग इन करना होगा। ईपिक नंबर डालने पर एक फॉर्म आएगा जिसमें कुछ सूचनाएं पहले से भरी होंगी, कुछ भरनी होंगी। उसके बाद फॉर्म में सूचनाएं भरनी होंगी और सिग्नेचर अपलोड करना होगा।
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