नई दिल्ली। बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव (Ranya Rao) से 14.8 किलोग्राम सोना (gold) पकड़ा गया। यह हाल के दिनों की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाले संगठन राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने इस तस्करी के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था। राव हवाई अड्डे (airport) की सुरक्षा जांच से ठीक पहले पकड़ी गईं थीं।
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खबरों के मुताबिक राव (Ranya Rao) ने अपनी जांघों पर टेप और पट्टियों से 14 सोने के बार छिपा रखी थीं। वह कस्टम अधिकारियों को चकमा देने की कोशिश कर रही थीं। उनकी गिरफ्तारी के बाद, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। इन छापों में 2.06 करोड़ रुपये के सोने (gold) के गहने और 2.67 करोड़ रुपये नकद मिले। ऐसे में यह सवाल जायज है कि हम विदेश से कितना सोना (gold) ला सकते हैं?
भारत में सीमा शुल्क नियम बताते हैं कि यात्री किन शर्तों के तहत सोना (gold) आयात कर सकते हैं। 1967 के पासपोर्ट अधिनियम के तहत, भारतीय यात्री 1 किलो तक सोना ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें ड्यूटी फ्री मात्रा बेहद कम है। यह नियम बताता है कि पुरुषों के लिए 20 ग्राम और महिलाओं के लिए 40 ग्राम (महिला यात्री के मामले में केवल 1 लाख रुपये के मूल्य तक) शुल्क मुक्त है। बच्चों को 20/40 ग्राम सोना लाने की अनुमति है। लड़के/लड़की के लिए मूल्य सीमा क्रमशः 50,000 रुपये/1,00,000 रुपये है।

विदेश से भारत आने पर, सभी यात्रियों को एक आव्रजन अधिकारी द्वारा मंजूरी और कन्वेयर बेल्ट से अपना सामान प्राप्त करने के बाद, यदि लागू हो, सीमा शुल्क निरीक्षण से गुजरना पड़ता है। यात्री दो निकासी चैनलों में से चुन सकते हैं: ग्रीन चैनल उन लोगों के लिए जिनके पास कोई शुल्क योग्य या निषिद्ध वस्तु नहीं है, और रेड चैनल उन लोगों के लिए जिनके पास ऐसी वस्तुए हैं। आगमन पर यात्रियों को एक निर्धारित फॉर्म का उपयोग करके अपने पास मौजूद सोने के प्रकार और मात्रा की घोषणा करनी होगी।
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