डेस्क। यातायात नियमों (traffic rule) का पालन करना बहुत जरूरी है और सभी को करना भी चाहिए। नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor vehicle Act) के अनुसार ड्राइविंग करते समय आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस (DL), आरसी (RC), इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और परमिट सर्टिफिकेट नहीं है या फिर किसी अन्य ट्रैफिक रूल्स (traffic rule) तोड़ने पर आपको (वाहन मालिक) भारी भरकम चालान भरना पड़ा सकता है।
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हम आपको बताएंगे कि कौन सा ट्रैफिक रूल (traffic rule) तोड़ने पर कितना चालान भरना पड़ेगा। साथ ही इसे ध्यान में रखते हुए सतर्क रहकर आप अपनी जेब ढीली होने से बचा सकेंगे।
-अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो 5,000 रुपये और इंश्योरेंस नहीं है, तो 2,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके साथ ही आपको तीन महीने की जेल और सामुदायिक सेवा की सजा भी दी जा सकती है। प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) नहीं होने पर 10,000 रुपये और 6 महीने की जेल के साथ सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान है। अगर आप दोबारा बिना इंश्योरेंस के पकड़े जाते हैं, तो 4,000 रुपये का जुर्माना देना पडे़गा।

-टू-व्हीलर चलाते वक्त अगर आपने हेलमेट नहीं पहन रखा है, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही आपके लाइसेंस को भी तीन महीने के लिए रद्द किया जा सकता है।
-व्हीकल ड्राइव करने के दौरान अगर आप फोन का इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं, तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
-अगर आप टू-व्हीलर पर तीन सवारी (ट्रिपल राइडिंग) करते हुए पकड़े जाते हैं, तो 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं, अगर आप खतरनाक ड्राइविंग या रेसिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, तो 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। अगर एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देते हैं, तो 10,000 रुपये का भारी जुर्माना देना पड़ेगा।
-यातायात नियम के मुताबिक, सिग्नल तोड़ने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा और वाहन में ओवरलोडिंग करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा।
-अगर कोई नाबालिक ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो 25,000 रुपये का जुर्माना, 3 साल की जेल, वाहन का पंजीकरण रद्द करना और 25 साल की उम्र तक लाइसेंस जारी नहीं किए जाने जैसी सजा को लागू होंगे।
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