डेस्क। बंगलूरू के चर्चित रेणुकास्वामी हत्याकांड (Renukaswamy murder case) में हाईकोर्ट ने एक आरोपी केशव मूर्ति (Keshav Murthy) को जमानत दे दी है। केशव (Keshav Murthy) पर सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगा था। वहीं सत्र न्यायालय (Court) ने अन्य आरोपी कार्तिक और निखिल नायक को जमानत दे दी। साथ ही अन्य आरोपी पवित्रा गौड़ा की जमानत अर्जी पर अब 25 सितंबर को सुनवाई होगी।
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इसके अलावा मजिस्ट्रेट कोर्ट (Court) ने अभिनेता दर्शन थुगदीपा (Darshan Thugdeepa) की जमानत याचिका पर सुनवाई 27 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। आपको बता दें 33 वर्षीय रेणुकास्वामी अभिनेता दर्शन के बहुत बड़े फैन थे। उसने दर्शन की दोस्त पवित्रा गौड़ा को अश्लील मैसेज भेजे थे। इसे देखकर दर्शन (Darshan Thugdeepa) को गुस्सा आया और यही गुस्सा रेणुकास्वामी की हत्या (Renukaswamy murder case) का कारण बना। उसका शव सुमनहल्ली में एक अपार्टमेंट के पास एक नाले में मिला था।

आठ जून को फैन क्लब का हिस्सा रहे आरोपियों में से एक राघवेंद्र ने रेणुकास्वामी को यह कहकर बुलाया कि अभिनेता उससे मिलना चाहते हैं और वहां आने पर उसकी हत्या कर दी। पोस्टमार्टम (post-mortem) रिपोर्ट के अनुसार चित्रदुर्ग के मूल निवासी रेणुकास्वामी की मौत (Renukaswamy murder case) गंभीर चोट लगने और खून बहने की वजह से हुई है।
11 जून को दर्शन (Darshan Thugdeepa) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तब से ही वह जेल में बंद हैं। वहीं पवित्रा भी जेल में बंद हैं। दर्शन फिलहाल बेल्लारी जेल में बंद है। उन्हें अदालत की अनुमति लेकर परप्पना अग्रहारा केंद्रीय कारागार से यहां भेजा गया था। अदालत (Court) ने हत्या मामले में अन्य आरोपियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने की भी अनुमति दी थी। आरोपी पवन, राघवेंद्र और नंदीश अब मैसूर जेल में बंद हैं।
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