नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को आज राउज एवेन्यू कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। इस बार उन पर 75 हजार का जुर्माना (fine) भी लग गया। कोर्ट में आज अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग को लेकर दायर याचिका (petition) पर आज सुनवाई चल रही थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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दायर याचिका (petition) पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा, “अदालत ने कहा कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान में निहित समानता का सिद्धांत और कानून का सबसे ऊंचा है और भारत के संविधान में जनता का विश्वास कायम रखना जरूरी है।”
बता दें कि दूसरी तरफ जेल में केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के स्वास्थ्य को लेकर खूब धरना प्रदर्शन चल रहा है। कल भी तमाम आप समर्थक और नेता तिहाड़ जेल के बाहर इन्सुलिन लेकर पहुंचे थे और खूब नारेबाजी कर रहे थे। हालाँकि उस समय जेल के बाहर सुरक्षा (security) व्यवस्था पुख्ता कर दी गयी थी।

गौरतलब है कि कोर्ट में याचिकाकर्ता (petitioner) वकील ने कहा कि सीएम दवाएं उपलब्ध कराने के लिए हस्ताक्षर करने के लिए भी उपलब्ध नहीं हैं। मेरी याचिका (petition) मुख्यमंत्री (Arvind Kejriwal) को राहत देने के लिए नहीं है। मेरी चिंता सिर्फ दिल्ली के लोगों को लेकर है। याचिकाकर्ता (petitioner) ने कहा कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुख्य समस्या यह है कि सीएम उपलब्ध नहीं हैं।
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