नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ED ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में समन की अनदेखी के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत में केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के वकील ने कहा कि सीएम के खिलाफ जिन धाराओं का मामला दर्ज है वो जमानती हैं।
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केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के वकील ने बॉन्ड भरवाकर जमानत की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अदालत ने 15 हजार के निजी मुचलके पर दी केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को जमानत दे दी। जमानत के बाद केजरीवाल कोर्ट परिसर से निकल गए। फिलहाल अदालत में इस मामले में सुनवाई चल रही है। जानकारी के अनुसार, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ACMM ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 15,000 रुपए के मुचलके और 1 लाख रुपए जमानत राशि पर बेल दे दी है।
दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी (ED) की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट में शुक्रवार (15 मार्च) को सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को पेश होने के लिए कहा। दरअसल दिल्ली सीएम (Arvind Kejriwal) ने व्यक्तिगत तौर पर पेशी से छूट मांगी थी।

शराब नीति घोटाला मामले में ED अरविंद केजरीवाल को अब तक 8 समन भेज चुकी है। केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी, 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। केजरीवाल एक बार भी एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद जांच एजेंसी ने कोर्ट में केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज करवाईं।
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