कासगंज। उत्तर प्रदेश में कासगंज (Kasganj) के चर्चित चंदन गुप्ता (Chandan Gupta) हत्याकांड मामले में लखनऊ की NIA स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद (life imprisonment) की सजा सुनाई है। इससे पहले दो आरोपियों को बरी कर दिया गया था। सजा के ऐलान से पहले हत्याकांड से जुड़ा एक दोषी सलीम व्हीलचेयर पर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा।
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सांप्रदायिक हिंसा की प्रकृति की वजह से यह मामला काफी सुर्खियों में रहा जिसमें चंदन (Chandan Gupta) की मृत्यु से उस क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी। अदालत के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने आरोपियों को हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करने और राष्ट्रीय झंडे के अपमान का दोषी करार दिया था। इन 28 दोषियों में से 26 लोग अदालत में मौजूद थे जबकि एक अभियुक्त मुनाजिर की पेशी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से हुई।
अदालत ने एक अन्य आरोपी सलीम के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जो मुकदमे में सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहा। कासगंज (Kasganj) जिले में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा निकालने के दौरान हुए दंगे में चंदन गुप्ता (Chandan Gupta) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता ने 20 आरोपितों के खिलाफ नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उसके बाद पुलिस ने कुल 31 आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था।
इस मामले में अभियोजन की तरफ से 18 गवाहों को पेश किया गया। वहीं बचाव पक्ष की तरफ से 23 गवाह पेश किए गए थे। देशद्रोह की धारा 124ए पर सुनवाई नहीं हुई क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने निलंबित कर रखा है। एक आरोपित अजीजुद्दीन की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी कार्रवाई समाप्त कर दी गई। मुकदमे के दो आरोपित नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को न्यायालय ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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