नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री व आम आमदी पार्टी (AAP) ने मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार आप नेता और की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी।
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हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें इस मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ता भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए आवश्यक तीन मानदंडों और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत आवश्यक दोहरी शर्त को पूरा करने में विफल रहा है।
हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सिसोदिया (Manish Sisodia) ट्रायल कोर्ट द्वारा तय शर्तों पर हर हफ्ते अपनी बीमार पत्नी से मिल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मार्च में वरिष्ठ आप नेता की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने 2023 में शीर्ष अदालत द्वारा जमानत के संबंध में उनकी समीक्षा याचिका खारिज करने को चुनौती दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर, 2023 को अपने आदेश में सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन कहा था कि अगर अगले तीन महीनों में मामले की सुनवाई धीमी रही तो वह नए सिरे से जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने इस साल 30 अप्रैल को सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि सिसोदिया की वजह से ही मुकदमे में देरी हो रही है।
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