डेस्क। भारत में हर साल करोड़ों लोग अपनी कमाई का ब्योरा इनकम Tax डिपार्टमेंट को देते हैं। वेतन, बिजनेस, शेयर मार्केट या इन्वेस्टमेंट से होने वाली कमाई पर टैक्स देना आम बात है लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा राज्य भी है, जहां कमाई पर जीरो टैक्स लगता है?
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सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है, जिसको इनकम टैक्स से छूट दी गई है। इस राज्य को भारत के संविधान के विशेष अनुच्छेद 371(F) के तहत छूट दी गई है। जब साल 1975 में सिक्किम भारत का हिस्सा बना, तब वहां की अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और कर प्रणाली थी। भारत सरकार ने उस समय यह वादा किया था कि सिक्किम के पारंपरिक कानून और नियमों को बरकरार रखा जाएगा। इसी वादे को पूरा करने के लिए संविधान में अनुच्छेद 371(F) जोड़ा गया, जिसने सिक्किम को विशेष दर्जा प्रदान किया है।

इनकम टैक्स एक्ट की धारा 10(26AAA) सिक्किम के मूल निवासियों को टैक्स से पूरी छूट देती है। इस धारा के तहत, सिक्किम में रहने वाले और वहां के सब्जेक्ट सर्टिफिकेट धारक लोगों के वेतन, व्यापार, निवेश, ब्याज या शेयरों से कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
सिक्किम में टैक्स-फ्री व्यवस्था सभी पर लागू नहीं होती है। यह छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाती है जो 1961 के सिक्किम सब्जेक्ट रेगुलेशन में दर्ज थे या उनके वंशज हैं। यानी जो लोग सिक्किम के मूल निवासी नहीं हैं, या जिन्होंने बाद में यहां आकर बसना शुरू किया, उन्हें टैक्स देना पड़ता है। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति सिक्किम में काम करता है, लेकिन वहां का निवासी नहीं है, तो उसे भारत के बाकी हिस्सों की तरह इनकम टैक्स देना ही पड़ता है।
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