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Friday, June 27, 2025

ट्रैफिक पुलिस उठा ले आपकी कार तो यहां जानें वापस पाने की नियम

डेस्क। अगर आप वाहन (vehicle) चलाते हैं तो इससे इस दौरान कई प्रकार के नियम का ध्यान रखना जरूरी है। ट्रैफिक नियम (traffic rules) का उल्लंघन करने कर चालक को जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके अलावा कई बार लोग अपने बाजार या घूमने वाली जगह पर अपने वाहन को सड़क किनारे खड़ा करते हैं और किसी काम से चले जाते हैं। इस दौरान सड़क किनारे वाहन पर अगर ट्रैफिक पुलिस (traffic police) की नजर पड़ गई, तो वह गाड़ी को टो करके लेकर चले जाते हैं।

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सड़क किनारे गाड़ी खड़ा करना कई प्रकार की परेशानी खड़ी करती हैं जैसे ट्रैफिक लगना, गाड़ी को मोड़ने और निकालने में दिक्कत होना और दुर्घटना होना आदि। ऐसे में गाड़ी को खड़ा करने के लिए हर जगह अलग से पार्किंग एरिया बनाया गया है। अगर ट्रैफिक पुलिस (traffic police) आपकी गाड़ी टो करके लेकर जाती हैं, तो सबसे पहले आपको पुलिस कंट्रोल रूम में जाकर बात करनी चाहिए। इसके बाद वह आपके वाहन की लोकेशन के बारे में बताएं, जहां आपकी गाड़ी मिलेगी।

आपकी गाड़ी जिस जगह पर खड़ी थी, सड़क पर खड़े किसी पुलिसकर्मी से या पुलिस चौकी में जाकर पता लगा सकते हैं। इसके बाद लोकेशन पर पहुंच कर पार्किंग लॉट के गेट पर बने ऑफिस में अपने गाड़ी का नंबर बताकर पूछें। इसके बाद आपको ट्रैफिक चालान भरना पड़ेगा, दो पहिया वाहन और चार पहिया वाहन सबका अलग-अलग होता है। जुर्माना भरने के बाद आपको एक स्लिप दी जाएगी, जिससे आप अपने वाहन को ले जा सकते हैं।

अगर सड़क पर बने सफेद पट्टी के अंदर आपने गाड़ी खड़ी की हैं, तो उस स्थिति में आपकी गाड़ी सड़क से टो नहीं की जा सकती हैं। टोइंग के लिए एक विशेष प्रकार की रस्सी का उपयोग किया जाता है। चेन या किसी प्रकार के हुक का इस्तेमाल अमान्य है। सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को उठाने से पहले ट्रैफिक पुलिस (traffic police) द्वारा तीन बार हॉर्न किया जाता है। इसके बाद वाहन मालिक न आने के बाद गाड़ी को उठा कर ले सकते हैं।

Tag: #nextindiatimes #trafficpolice #vehicle

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