नई दिल्ली। भारत ने पहलगाम हमले (Pahalgam attack) के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा (visa) रद कर दिया है। सीसीएस की बैठक (CCS meeting) में भारत ने फैसला किया कि पाकिस्तानी नागरिकों (Pakistani citizens) को जारी अल्पकालिक वीजा 27 अप्रैल और मेडिकल वीजा 29 अप्रैल के बाद से रद माना जाएगा। ऐसे में भारत (India) आए पाकिस्तानी नागरिकों के पास आज देश छोड़ने का अंतिम दिन है।
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अब पाकिस्तानी एक-एक कर वापस लौटने लगे हैं लेकिन अगर अब भी कोई पाकिस्तानी नागरिक (Pakistani citizens) भारत छोड़कर वापस नहीं जाता है तो उस पर क्या एक्शन होगा? आज इसी के बारे में हम आपको इस लेख में जानकारी देंगे।
सरकार ने इमिग्रेशन और विदेशी पंजीकरण कार्यालयों से पूछा गया है कि कितने पाकिस्तानी नागरिक (Pakistani citizens) भारत में हैं और उनकी लोकेशन क्या है। नियमों के मुताबिक पाकिस्तानी नागरिकों को वाघा-अटारी बॉर्डर, रेलवे स्टेशनों या हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन अधिकारियों के पास अपनी जानकारी दर्ज करानी होती है, जिसमें उनका ठहरने का पता भी शामिल होता है।

48 घंटे की समय सीमा खत्म होने के बाद जो लोग 48 घंटे बाद भी भारत में रहेंगे, उनकी लोकेशन के आधार पर स्थानीय पुलिस को निर्देश दिए जाएंगे। पुलिस संबंधित पतों पर जाकर इन नागरिकों को हिरासत में लेगी और उन्हें बसों के जरिए वाघा-अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेज देगी। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी का प्रावधान है लेकिन सामान्य स्थिति में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
बता दें वैध दस्तावेजों के साथ भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों (Pakistani citizens) का पूरा डेटा केंद्र सरकार के पास उपलब्ध है। सरकार के आदेश के मुताबिक उन्हें हर हाल में 48 घंटे बाद भारत छोड़ना होगा। यह कदम हाल के आतंकी हमलों और पाकिस्तान की लगातार नापाक हरकतों के मद्देनजर उठाया गया है।
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