डेस्क। डिजिटल पेमेंट (digital payments) बढ़ने के बावजूद भी कई जगह पर आज भी नोटों (notes) से ही लेन-देन किया जाता है। हम रोजमर्रा की जरूरतों के लिए अभी भी नोटों का ही इस्तेमाल करते हैं। ये नोट कागज द्वारा ही बनाए जाते हैं। इसलिए इसके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कटे-फटे या जले नोटों को किसी भी बैंक में बदला जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उस बैंक (bank) में आपका खाता या अकाउंट हो।
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अगर 50 से 500 रुपये के बीच चेंज करने वाले नोटों (notes) की स्थिति ज्यादा खराब है तो इसे बदलने पर आपको चार्ज या शुल्क देना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के अनुसार अगर नोट में ज्यादा खराबी नहीं है। नोट ठीक-ठाक हालात में है तो इन्हें Soiled Note के अंतर्गत रखा जाता है। ये नोट किसी बैंक के पास जाकर आसानी से बदले जा सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज या शुल्क नहीं देना होगा।

अगर नोटों की स्थिति काफी खराब है। वे बुरी तरह से जल गए है या फट गए हैं, तो उन्हें कोई भी बैंक बदलने से इनकार कर सकता है। आरबीआई के नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक बार में 5000 रुपये की राशि तक ही नोट बदल सकता है। वहीं नोटों (notes) का अमाउंट 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। RBI का नियम कहता है कि कोई भी बैंक नोट को बदलने से माना नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई बैंक करता है तो आप आरबीआई को इस बारे में शिकायत कर सकते हैं।
फटे नोट को लेकर अक्सर बैंक हमेशा कंडीशन देखता है। अगर नोट (notes) को जानबूझकर फाड़ दिया गया है या पूरी तरह से जला दिया गया है, तो उसे नहीं बदला जा सकता है। ऐसे नोटों को आरबीआई (RBI) ऑफिस में ही जाकर जमा कराना पड़ता है। नोट बदलने से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आरबीआई की हेल्पलाइन 14440 नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते है।
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