डेस्क। ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) से जुड़ीं कर्नल सोफिया (Colonel Sofia Qureshi) के बाद अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह (Vyomika Singh) की जाति को लेकर अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने टिप्पणी (casteist remarks) की है। रामगोपाल यादव (Ram Gopal Yadav) ने कहा “विंग कमांडर व्योमिका हरियाणा की जाटव हैं…….हैं। लेकिन भाजपा ने राजपूत समझकर उनको कुछ नहीं कहा जबकि मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्री ने मुसलमान होने पर कर्नल सोफिया कुरैशी को गाली दी।”
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फिलहाल किसी के लिए ऐसे खुलेआम जातिसूचक शब्द (casteist remarks) का इस्तेमाल करने को लेकर रामगोपाल यादव को कितनी सजा मिल सकती है; चलिए बताते हैं आपको। जातिसूचक शब्द (casteist remarks) से किसी को संबोधित करना या उसे जातिसूचक शब्द से गाली देने पर आप जेल जा सकते हैं। यहां जातिसूचक टिप्पणी से अर्थ है किसी जाति विशेष के ऊपर ऐसे शब्द का इस्तेमाल करना जो कि अपमान की नीयत से किया जाता हो। यह कानूनी रूप से ठीक नहीं है और अपराध (crime) की कैटेगरी में आता है।

भारतीय कानून के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम 1989 के तहत छह महीने से लेकर पांच साल तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसके साथ-साथ जुर्माना भी लग सकता है। अगर किसी को जातिसूचक शब्द (casteist remarks) कहकर गाली दी जाती है तो SC/ST एक्ट के तहत इसे अपराध माना जाता है लेकिन दोष साबित करना जरूरी होता है कि आरोपी ने जानबूझकर और अपनमानजनक तरीके से ही उस शब्द का इस्तेमाल किया है या नहीं, जिससे की पीड़ित को मानसिक क्षति हुई हो।
आरोपी को सजा तभी दी जा सकती है जब जातिसूचक शब्द (casteist remarks) में सिर्फ जाति का नाम लेने भर से नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल अपमानित या तिरस्कार करने के उद्देश्य से किया गया हो। ऐसे शब्द का इस्तेमाल करने पर (SC/ST एक्ट) की धारा 3(1)(x) के तहत मामला दर्ज किया जाता है।
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