डेस्क। बहुत से कम यात्रियों को ये पता है कि रेलवे में सामान (luggage) ले जाने को लेकर नियम तय किए गए हैं। अलग-अलग कोच (train) के लिए रेलवे ने अलग-अलग लिमिट रखी है। अगर इस लिमिट से ज्यादा सामान लेकर जाते हैं, तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है। इसलिए अगर आप हाल-फिलहाल में रेलवे से यात्रा करने का प्लान बना रहे है तो रेलवे (railways) के इस नियम को जरूर जान लें।
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ट्रेन (train) में सामान ले जाने को लेकर भी कुछ नियम बने हुए हैं, जो यात्री इन नियमों का पालन नहीं करते, उनके खिलाफ रेलवे कार्रवाई करती है। क्या आप जानते हैं हर कोच में सामान (luggage) ले जाने के लिए अलग-अलग नियम हैं। आइए जानें, ट्रेन (train) के किस कोच में कितना सामान ले जा सकते हैं? क्या ट्रेन में ज्यादा सामान ले जानें पर जुर्माना लगता है?
अगर आप फर्स्ट क्लास एसी कोच में सफर कर रहे हैं, तो आप 70 किलो वजन तक का सामान (luggage) लेकर जा सकती हैं। सेकेंड क्लास एसी कोच में सफर करते हुए, आप अपने साथ 50 किलो तक का वजन ले जा सकते हैं। इसके अलावा आप इस कोच में अपने साथ 10 किलो तक वजन एक्ट्रा ले जा सकते हैं। इसके अलावा थर्ड एसी और चेयर कार में सफर करने वाले यात्री अपने साथ 40 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं।

जनरल कोच वालों को 35 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति होती है। वहीं इसके साथ आपको 10 किलो तक एक्सट्रा सामान (luggage) ले जाने की छूट मिलती है। इसके ऊपर अगर सामान का वजन जाता है, तो आपको एक्ट्रा चार्ज देना पड़ सकता है। अगर आप ट्रेन (train) में लिमिट से ज्यादा सामान ले जाते हैं, तो टीटीई आप पर चार्ज लगा सकता है। ऐसी स्थिति में सामान के बुकिंग चार्ज का 6 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है। लिमिट से ज्यादा सामान होने पर आप बुकिंग काउंटर पर जाकर सामान की बुकिंग कर सकते हैं।
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