बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव का एलान हो गया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इलेक्शन शेड्यूल की जानकारी साझा की। Bihar Assembly Election दो चरण में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर 2025 और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।
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काले धन पर रोक लगाने और पारदर्शिता रखने के लिए उम्मीदवार और आम जनता के लिए नकदी रखने की एक सीमा तय की जाती है। आइए जानते हैं क्या है यह सीमा? आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होने के बाद घर में नकद रखने की कोई तय सीमा नहीं है लेकिन नकद ले जाने की सीमाएं हैं। चुनाव के दौरान व्यक्तियों को बिना किसी दस्तावेज के ₹50,000 तक कैश ले जाने की इजाजत है। ₹50,000 से ज्यादा कैश ले जाने वालों को तीन जरूरी दस्तावेज दिखाने होंगे।

एक वैध फोटो पहचान पत्र, कैश के स्रोत का प्रमाण (बैंक स्लिप या मोबाइल बैंक मैसेज), नकदी कहां खर्च करने के लिए ले जाई जा रही है इसका प्रमाण। यदि कैश ₹50000 से ज्यादा है और ले जाने वाला व्यक्ति दस्तावेज या फिर कैश किस इस्तेमाल के लिए ले जाया जा रहा है इसका प्रमाण नहीं देता तो नकदी को जब्त किया जा सकता है।
हालांकि दस्तावेज दिखाने के बाद धनराशि वापस मिल जाएगी, बस उचित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। अगर सत्यापन सफल नहीं होता है तो चुनाव आयोग उस नकदी को जब्त कर सकता है और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। 10 लाख से ज्यादा की नकदी के लिए मामले आयकर विभाग को भेजे जाते हैं। जहां चौकियों, सड़कों, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर कड़ी जांच की जाती है।
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