नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ (Jagdeep Dhankhar) ने स्वास्थ्य कारणों के चलते सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संविधान के नियमों के मुताबिक, अब 60 दिनों के अंदर नए उपराष्ट्रपति (Vice President) का चुनाव करना होगा। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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आइए जानते हैं, उपराष्ट्रपति (Vice President) पद पर चुनाव कैसे होता है? चुनाव की प्रक्रिया क्या है? उपराष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है जो भारत का नागरिक है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और राज्य सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। वहीं भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन या किसी अधीनस्थ स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण करने वाला व्यक्ति पात्र नहीं है।

उपराष्ट्रपति (Vice President) का चुनाव संसद के दोनों सदनों- लोकसभा (543 सदस्य) और राज्यसभा (245 सदस्य, जिसमें 12 मनोनीत शामिल) के सभी सांसद मिलकर करते हैं। कुल 788 सांसद वोट डालते हैं। हर सांसद का वोट बराबर मूल्य का होता है। भारत निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के परामर्श से लोकसभा या राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त करता है। यह अधिकारी चुनाव की तारीख और प्रक्रिया की घोषणा करता है।
संसद भवन में गुप्त मतदान होता है। वोटर अपनी पसंद के उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर नंबर देते हैं (जैसे पहली पसंद को 1, दूसरी को 2)। यह एकल हस्तांतरणीय मत (Single Transferable Vote) प्रणाली है। नया उपराष्ट्रपति 5 साल का कार्यकाल पूरा करता है, न कि पिछले उपराष्ट्रपति (Vice President) का बचा हुआ कार्यकाल।
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