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Friday, November 22, 2024

ममता सरकार को हाईकोर्ट का आदेश,-‘शाहजहां शेख को जल्द CBI को सौंपिए’

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कोलकाता। संदेशखाली (Sandeshkhali) हिंसा मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट (High Court) ने शेख शाहजहां को आज शाम 4:15 बजे तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की।

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इस दौरान उन्होंने संदेशखाली (Sandeshkhali) हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली खंडपीठ ने राज्य पुलिस को संदेशखाली (Sandeshkhali) कांड के मुख्य आरोपित और तृणमूल नेता शाहजहां शेख (Shahjahan Shaikh) को आज ही शाम 4:30 बजे तक सीबीआई (CBI) को सौंपने का भी निर्देश दिया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने यह भी कहा कि राज्य पुलिस ने इस मामले में लुका-छिपी का खेल खेला है। उच्च न्यायालय (High Court) ने कहा, “आरोपी एक राजनीतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है। जांच सीबीआई (CBI) को सौंपी जानी चाहिए और आज शाम 4:15 बजे तक आरोपी को हिरासत में लिया जाना चाहिए।”

बता दें कि बंगाल सरकार ने पहले मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय (High Court) द्वारा पुलिस के आपराधिक जांच विभाग या सीआईडी को दिए गए आदेश के बावजूद शाहजहां (Shahjahan Shaikh) की हिरासत सीबीआई (CBI) को सौंपने से इनकार कर दिया था। इस बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली अपनी याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की, जिसमें इस साल 5 जनवरी को संदेशखाली (Sandeshkhali) में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर हमले से संबंधित संदेशखाली (Sandeshkhali) मामले की सीबीआई (CBI) जांच का निर्देश दिया गया था।

Tag: #nextindiatimes #Sandeshkhali #CBI #ShahjahanShaikh

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