नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) पर हमले के मामले में विभव कुमार (Vibhav Kumar) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अमित शर्मा की अवकाशकालीन पीठ ने नोटिस जारी किया।
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विभव कुमार (Vibhav Kumar) ने जमानत याचिका (bail plea) खारिज करने के तीस हजारी कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट (High Court) में चुनौती दी है। तीस हजारी कोर्ट ने विभव कुमार (Vibhav Kumar) की दूसरी जमानत याचिका 7 जून को खारिज कर दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने कहा था कि इस मामले की जांच अभी शुरुआती चरण में है और मालीवाल (Swati Maliwal) के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है।

कोर्ट ने कहा था कि इस बात की भी संभावना है कि अगर विभव कुमार (Vibhav Kumar) को जमानत दी गई तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने विभव कुमार (Vibhav Kumar) को 18 मई को गिरफ्तार किया था। इस मामले में स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) ने 17 मई को कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। घटना 13 मई को हुई थी। दिल्ली पुलिस ने 16 मई को स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज कर एफआईआर दर्ज की थी।
विभव कुमार (Vibhav Kumar) ने इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) में एक और याचिका दायर की है, जिसमें विभव कुमार ने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती दी है और मुआवज़े की मांग की है। विभव कुमार (Vibhav Kumar) ने कहा है कि उन्हें गिरफ़्तार करते समय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A का पालन नहीं किया गया। विभव कुमार की इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है।
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