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Thursday, February 13, 2025

वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, विपक्ष का जोरदार हंगामा

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने गुरुवार को संसद की लोक सभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया। नए इनकम टैक्स बिल (Income Tax Bill) को पिछले हफ्ते 7 फरवरी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। आज लोकसभा (Lok Sabha) में पेश होने के बाद नए इनकम टैक्स बिल को आगे की चर्चा के लिए संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा।

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इस बिल (Income Tax Bill) पर संसदीय समिति अपनी सिफारिशें देगी, जिसके बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी। मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा।

नया इनकम टैक्स बिल 2025 (Income Tax Bill), भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का एक अहम हिस्सा है। नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा आसान, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। फिलहाल, भारत में इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के नियमों और कानूनों के तहत सिस्टम काम कर रहा है।

नया इकनम टैक्स बिल (Income Tax Bill) पास होने के बाद ये इनकम टैक्स एक्ट, 2025 बन जाएगा और इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह ले लेगा। नए नियमों के तहत इनकम टैक्स की धाराओं में बदलाव होगा। इसके साथ ही, नए बिल में ऐसेसमेंट ईयर को खत्म कर टैक्स ईयर का प्रावधान है। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से शुरू होगा और अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। नए बिल में किसी तरह के कोई नए टैक्स का जिक्र नहीं है। 622 पेज वाले नए विधेयक में 536 सेक्शन हैं।

Tag: #nextindiatimes #IncomeTaxBill #Parliament

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