रावलपिंडी। पाकिस्तान (Pakistan) की पंजाब सरकार ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन के मद्देनजर 17 अक्टूबर तक रावलपिंडी (Rawalpindi) में धारा-144 लागू कर दी है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था को कायम रखने के उद्देश्य से यह प्रतिबंध लगाया गया है।
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पाकिस्तान (Pakistan) में धारा 144 लगने के बाद कोई भी व्यक्ति राजनीतिक सभा, समारोह, धरना- प्रदर्शन और रैली आयोजित नहीं कर सकता है। सरकार इनके आयोजन पर रोक लगा देती है। 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद और रावलपिंडी (Rawalpindi) में SCO की बैठक होगी। भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) भी बैठक में शिरकत करने इस्लामाबाद जाएंगे।
SCO शिखर सम्मेलन के दौरान कोई खलल न पड़े, इस वजह से पाकिस्तान ने धारा-144 लागू करने का निर्णय लिया। पाकिस्तान की केंद्र सरकार ने राजधानी इस्लामाबाद में सेना के जवानों की तैनाती की है। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 245 के तहत 5 से 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद (Islamabad) में पाकिस्तानी सेना के जवानों को तैनात करने का फैसला लिया।

जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने रावलपिंडी (Rawalpindi) और इस्लामाबाद में पांच दिनों तक विवाह हॉल, रेस्तरां और कैफे बंद करने का भी आदेश दिया है। उधर, पुलिस व्यापारियों और होटल मालिकों को नोटिस जारी कर रही है। इसमें कहा गया है कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा। उधर इमरान खान की पार्टी ने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद (Islamabad) के डी चौक पर विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। इसी दिन इस्लामाबाद (Islamabad) में एससीओ शिखर सम्मलेन शुरू होगा।
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