नई दिल्ली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत को ईडी (ED) ने चुनौती दी है। केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के तिहाड़ जेल से छूटने से पहले ईडी (ED) दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) पहुंच गई है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट (High Court) ने आदेश दिया कि ईडी की अर्जी पर सुनवाई पूरी होने तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी।
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शराब घोटाले में केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की कथित संलिप्तता की जांच कर रही एजेंसी ने हाई कोर्ट (High Court) से तत्काल सुनवाई की मांग की थी। कल यानी 20 जून देर शाम राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। बेल के बाद ही ईडी (ED) ने इसे चुनौती देने का मन बना लिया था। दिल्ली के सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। ईडी (ED) की याचिका पर सुनवाई कर रही हाई कोर्ट की पीठ ने जमानत पर रोक लगा दी है।
हाई कोर्ट ने ईडी (ED) की अर्जी पर सुनवाई होने तक केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। ईडी (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट (High Court) केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की बेल के खिलाफ दायर याचिका में कहा है कि दिल्ली सीएम की जमानत से इस केस पर असर पड़ सकता है। ईडी (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत पर तुरंत रोक लगाई जाए। ईडी चाहती है कि दिल्ली हाई कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर तुरंत रोक लगाए।
ईडी (ED) की ओर से पेश वकील एसवी राजू ने कहा कि कल रात 8 बजे जमानत का फैसला सुनाया गया। आदेश अपलोड भी नहीं किया गया और न ही हमें बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका दिया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत देते हुए गुरुवार को जमानत दी थी। केजरीवाल शराब नीति से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में हैं।
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