नई दिल्ली। शराब घोटाला से जुड़े भ्रष्टाचार मामले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के लिए फिलहाल जेल से बाहर आना मुश्किल दिखाई दे रहा है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की न्यायिक हिरासत बुधवार को 12 जुलाई तक बढ़ा दी।
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इसके साथ ही अदालत ने मेडिकल बोर्ड द्वारा परामर्श के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पत्नी की उपस्थिति की मांग करने वाली अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका (petition) पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 6 जुलाई को अपना फैसला सुनाएगा। पीएमएलए मामले (PMLA case) में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें मेडिकल बोर्ड द्वारा परामर्श के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी पत्नी की मौजूदगी की मांग की गई है।
केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया और उन्होंने कोर्ट को संबोधित किया। कोर्ट 6 जुलाई को अपना आदेश सुनाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कर कथित आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई (CBI) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में जमानत का अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक को 26 जून को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और उन्हें 20 जून को अधीनस्थ अदालत ने धन शोधन मामले में जमानत दी थी। हालांकि अधीनस्थ अदालत के आदेश पर हाई कोर्ट (High Court) ने रोक लगा दी थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन में कथित अनियमितता व भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का आदेश दिया था, जिसके बाद इस नीति को रद्द कर दिया गया था।
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