नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी मामले में आज सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बड़ी राहत देते हुए उन्हें बेल दे दी है। केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की बेल पर 2-0 से फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्वल भुइयां की बेंच ने शर्तों और 10 लाख के निजी मुचलके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दी हैं।
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केजरीवाल (Arvind Kejriwal) पर वही शर्ते रहेंगी जो ईडी (ED) के केस में मिली बेल के दौरान थीं। इससे पहले शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना था पर कहा कि किसी भी नेता को बहुत दिनों तक जेल में नहीं रखा जा सकता। सीएम केजरीवाल को सरकारी काम और दस्तखत करने की भी मनाही है।
जस्टिस (Justice) सूर्यकांत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एफआईआर अगस्त 2022 में दर्ज की गई थी और 4 चार्जशीट दायर की जा चुकी हैं और ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और 17 आरोपियों की जांच की जानी है। निकट भविष्य में मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है। केजरीवाल (Arvind Kejriwal) जमानत मंजूर करने के लिए तीन शर्तों को पूरा करते हैं और हम तदनुसार बेल का आदेश देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट दाखिल करना क्या इन परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण है? इस संबंध में, हम अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट तक सीमित नहीं कर रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के जमानत बांड के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 5 सिंतबर को केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीएम अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने जमानत की मांग करते हुए कहा है कि सीबीआई ने इस मामले में दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कठोर कानून में केजरीवाल को जमानत मिल चुकी है। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इस मामले में अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है।
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