नई दिल्ली। पहलगाम आतंकवादी हमले (Pahalgam terrorist attack) के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चरम पर है। इस बीच सीआरपीएफ (CRPF) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अपने एक जवान (soldiers) को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जवान पर पाकिस्तानी लड़की से शादी करने और बात छिपाने का आरोप लगा है। बता दें सीआरपीएफ जवान (CRPF soldier) मुनीर अहमद और मेनल खान ने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के जरिए शादी की थी।
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फिलहाल यह मामला सामने आने के बाद एक सवाल आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि क्या सेना के जवानों (soldiers) को पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करने की इजाजत नहीं है? चलिये जानते हैं इस मामले में क्या नियम है? भारतीय कानून (Indian law) के मुताबिक हर नागरिक को अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत है। हालांकि जहां तक सेना या पैरा मिलिट्री फोर्स का मामला है तो राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए यह मामला गंभीर हो जाता है।
ऐसे में नियम है कि सेना के जवानों (soldiers) को पाकिस्तानी लड़की से शादी करने से पहले विभाग और भारत सरकार को जानकारी देनी होती है। विभाग की ओर से इस मामले में पूरी जांच के बाद ही शादी के लिए NOC दी जाती है। अगर अनुमति नहीं मिलती है तो सेना के जवान को शादी की इजाजत नहीं होगी। शादी के बाद पाकिस्तानी या विदेशी लड़की को वहां की नागरिकता (citizenship) त्यागकर भारत की नागरिकता लेनी होती है।

बता दें (soldiers) अहमद और मेनल खान की शादी का मामला तब सामने आया जब भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले (Pahalgam terrorist attack) के बाद उठाए गए कूटनीतिक कदमों के तहत पाकिस्तानी नागरिकों को देश छोड़ने को कहा था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। अहमद और मेनल खान ने पिछले साल 24 मई को वीडियो कॉल के जरिए शादी की थी। CRPF की जांच में पाया गया कि जवान ने अपनी शादी और अपनी पत्नी के भारत में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने की सूचना संबंधित अधिकारियों को नहीं दी थी।
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