डेस्क। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि वह खातों के वार्षिक समापन के कारण 1 अप्रैल को 2,000 रुपये नोटों को एक्सचेंज और स्वीकार नहीं करेगा। आरबीआई (RBI) ने कहा है कि यह सेवा 2 अप्रैल को फिर से शुरू होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को बयान में कहा कि अगले दिन मंगलवार को यह सुविधा केंद्रीय बैंक के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में बहाल हो जाएगी।
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आरबीआई (RBI) ने एक बयान में कहा, “खातों की वार्षिक क्लोजिंग के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 19 निर्गम कार्यालयों में सोमवार, 1 अप्रैल, 2024 को 2,000 रुपये के बैंक नोटों को एक्सचेंज और जमा करने की सुविधा उपलब्ध नहीं मिलेगी। यह सुविधा मंगलवार, 2 अप्रैल, 2024 को फिर से शुरू होगी।” आरबीआई की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 29 फरवरी 2024 तक 2,000 रुपये के नोटों का लगभग 97.62% बैंकिंग प्रणाली में वापस आ गया है।
19 मई 2023 को RBI ने 2,000 के बैंक नोटों को प्रचलन से बाहर करने का निर्णय लिया था और जनता से उन्हें बैंकों (bank) में जमा करने या अन्य मूल्यवर्ग के बैंक (bank) नोटों में एक्सचेंज करने का आग्रह किया था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अपनी क्लीन नोट पॉलिसी (clean note policy) के तहत यह कदम उठाया था। प्रारंभ में बैंक (bank) खातों में निकासी नोटों को बदलने या जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर, 2023 थी। हालांकि बाद में इसे उसी वर्ष 7 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था।
हालांकि आरबीआई (RBI) ने अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर (Nagpur), नई दिल्ली, पटना, तिरुवनंतपुरम, रांची और रायपुर जैसे प्रमुख स्थानों पर देश भर में अपने 19 कार्यालयों में 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा देती है। इसके अलावा लोग देश के किसी भी डाकघर से भारतीय डाक के माध्यम से आरबीआई (RBI) के किसी भी इश्यू ऑफिस में ₹2000 के नोट भेज सकते हैं। यह रकम उनके बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी।
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