नई दिल्ली। पूर्व ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) को दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) से राहत मिली है। यूपीएसएसी (UPSC) विवाद का चेहरा बनीं पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट (High Court) ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। अब पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) की अग्रिम जमानत पर 21 अगस्त को सुनवाई होगी।
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तब तक हाईकोर्ट ने पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बता दें कि बीते दिनों धोखाधड़ी और गलत तरीके से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और दिव्यांग कोटा का लाभ हासिल करने की आरोपी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की पूर्व ट्रेनी अधिकारी पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था।
आरोप है कि पूजा खेडकर (Pooja Khedkar) ने आरक्षण का लाभ पाने के लिए यूपीएससी (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा, 2022 के अपने आवेदन में कथित तौर पर गलत जानकारी दी थी। यूपीएससी (UPSC) ने 31 जुलाई को खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया। एक अगस्त को यहां की एक सत्र अदालत ने खेडकर (Pooja Khedkar) को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं जिनकी गहन जांच की आवश्यकता है।’
न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को निर्देश दिया था कि वह अपनी जांच पूरी निष्पक्षता से करे ताकि पता लगाया जा सके कि हाल के दिनों में किन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी, जिन्होंने अवैध रूप से ऐसे लाभ उठाए होंगे तथा क्या यूपीएससी (UPSC) के किसी व्यक्ति ने भी खेडकर (Pooja Khedkar) की मदद की थी।
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