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Friday, April 4, 2025

यूपी में मदरसों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर लगी रोक

लखनऊ। यूपी के मदरसों को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिल गई है। शीर्ष अदालत ने ‘यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004’ (Madarsa Act) को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाई कोर्ट के 22 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों पर नोटिस जारी किया है।

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टिप्‍पणी की है कि हाई कोर्ट (High Court) ने मदरसा एक्ट (Madarsa Act) के प्रावधानों को समझने में भूल की है। अदालत का कहना है कि हाई कोर्ट (High Court) के फैसले से यूपी के 17 लाख मदरसा छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में स्थानांतरित करने का निर्देश देना उचित नहीं है। इस मामले में अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी।

गौरतलब है कि हाई कोर्ट (High Court) के आदेश के बाद योगी सरकार ने प्रदेश के 16 हजार मदरसों की मान्‍यता रद कर दी थी। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सिर्फ मानक पूरा करने वाले मदरसों को ही मान्यता मिलेगी। इसके लिए मदरसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई या फिर आईसीएसई बोर्ड से मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। नई व्यवस्था में जो भी मदरसे (Madarsa) मानकों को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें मान्यता नहीं दी जाएगी और उनका संचालन बंद हो जाएगा। ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों का दाखिला सरकारी बेसिक या इंटरमीडिएट स्कूलों में कराया जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद रोक लग गई है।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 16 हजार से ज्यादा मदरसे संचालित हैं, जिनमें करीब 17 लाख छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं। 560 मदरसों को सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता था, जहां 9 हजार 500 टीचर काम करते हैं। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट (High Court) ने यूपी मदरसा बोर्ड को अवैध बताते हुए इसे भंग करने का आदेश दे दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी गई थी।

Tag: #nextindiatimes #SupremeCourt #HighCourt #Madarsa

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