कर्नाटक। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को बड़ी राहत दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले को रद्द कर दिया है।
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कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) के घर से बरामद पैसों को मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) से जोड़ने में नाकाम रही है। शिवकुमार (DK Shivakumar) ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की थी जिसमें समन को रद्द करने की ईडी की मांग को खारिज करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी। 2017 में आयकर विभाग ने डीके शिवकुमार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। आयकर विभाग की छापेमारी के बाद ईडी ने जांच शुरू कर दी है।
ईडी की जांच के बाद सीबीआई ने कर्नाटक सरकार से डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत मांगी थी। शिवकुमार (DK Shivakumar) को ईडी ने 3 सितंबर, 2019 को गिरफ्तार किया था। 23 अक्टूबर, 2019 को हाई कोर्ट ने शिवकुमार को जमानत दे दी थी। हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ईडी की याचिका खारिज कर दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस (DK Shivakumar) मामले में सुनवाई करते हुए कहा, ”इस सवाल पर कि क्या 120बी आईपीसी एक स्वतंत्र अपराध बन सकता है, जिससे ईडी पीएमएलए (PMLA) लागू कर सके, इस पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहले ही फैसला कर चुकी है।”
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