नई दिल्ली। पिछले काफी दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के जेल से बाहर आने की बात जोह रहे उनके समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बड़ी राहत देते हुए एक जून तक के लिए अंतरिम जमानत (interim bail) दे दी है।
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लोकसभा चुनाव (Lok Sabha election) 2024 के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है।
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से 5 जून तक की जमानत (bail) की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खींचनी चाहिए। केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मार्च में गिरफ़्तार किया गया था और गिरफ़्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी। अब 21 दिन इधर-उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 जून को अरविंद केजरीवाल सरेंडर करेंगे।
शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा था कि न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतरिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करें। पीठ ने कहा, ‘अगर आप सरकारी कामकाज करते हैं तो यह हितों का टकराव होगा और हम ऐसा नहीं चाहते।’ सिंघवी ने पीठ को आश्वासन दिया कि अगर केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है तो वह आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे।
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