प्रयागराज। समाजवादी पार्टी के गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने सोमवार को गाजीपुर (Ghazipur) कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) को 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय (Krishnanand Rai) की हत्या के मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत चार साल की सजा सुनाई गई थी।
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इस निर्णय के बाद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) की सांसदी पर खतरा समाप्त हो गया और वह सांसद बने रहेंगे। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार और कृष्णानंद राय (Krishnanand Rai) के बेटे पीयूष कुमार राय की उन याचिकाओं को भी खारिज कर दिया, जिसमें गाजीपुर (Ghazipur) सांसद की सजा बढ़ाने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय का फैसला न्यायमूर्ति एस के सिंह ने सुनाया।
वर्ष 2005 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक कृष्णानंद राय (Krishnanand Rai) की हत्या के बाद अफजाल (Afzal Ansari) पर यह मामला दर्ज किया गया था। गाजीपुर (Ghazipur) की सांसद-विधायक अदालत ने 29 अप्रैल 2023 को अफजाल (Afzal Ansari) को गैंगस्टर कानून के मामले में दोषी करार दिया था और उन्हें चार साल की जेल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

अदालत ने अफजाल (Afzal Ansari) के भाई मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को भी दोषी करार देते हुए 10 वर्ष की जेल की सजा सुनाई थी। इसके बाद अफजाल सांसद के तौर पर अयोग्य हो गए जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने 24 जुलाई 2023 को अफजाल (Afzal Ansari) को जमानत दे दी, लेकिन इस मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। जिसके चलते उन्हें जेल से तो रिहा कर दिया गया, लेकिन उनकी सांसदी बहाल नहीं हुई।
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