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Friday, April 4, 2025

इलाहाबाद HC कोर्ट का बड़ा फैसला, ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगी पूजा

वाराणसी। व्यासजी तहखाने (Gyanvapi) में पूजा को लेकर इलाहबाद हाईकोर्ट (High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका (petition) को ख़ारिज करते हुए कहा है कि तहखाने में पूजा जारी रहेगी। बता दें कि पिछले दिनों वाराणसी जिला जज ने व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी थी। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया था।

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वहीं हाईकोर्ट (High Court) से याचिका खारिज करने के बाद अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ज्ञानवापी (Gyanvapi) स्थित पानी टंकी (वुजूखाना) में गंदगी करने और वहां मिले शिवलिंग पर बयान देकर हिंदुओं की भावना आहत करने का आरोप लगाते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav), एआइएमआइएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर वकील हरिशंकर पांडेय की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर अपर जिला जज (नवम) की अदालत सुनवाई हुई।

ज्ञानवापी (Gyanvapi) में कब्रों का जिक्र करते हुए उर्स, चादर, गागर समेत अन्य धार्मिक कार्यों की अनुमति देने की मांग को लेकर लोहता के रहने वाले मुख्तार अहमद व अन्य की ओर से दाखिल वाद पर एडीजे सातवां की अदालत (court) में सुनवाई हुई। ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद परिसर में चार तहखाने हैं जिनमें से एक अभी भी व्यास परिवार के कब्जे में है जो यहां रहते थे। जिसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता है।

बता दें कि व्यासजी का तहखाना ज्ञानवापी (Gyanvapi) मस्जिद परिसर में दक्षिणी तरफ स्थिति है। याचिका (petition) के अनुसार पुजारी सोमनाथ व्यास 1993 तक वहां पूजा-अर्चना करते थे। याचिका (petition) में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन सरकार के निर्देश पर अधिकारियों ने तहखाने को बंद कर दिया था। जिसके बाद से वहां पर उनको पूजा करने से वंचित कर दिया गया।

Tag: #nextindiatimes #Gyanvapi #HighCourt

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