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Thursday, April 3, 2025

क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव, जानें क्या है नई गाइडलाइन

डेस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट कार्ड जारी करने और उसके इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इससे क्रेडिट कार्ड (credit card) लेते वक्त आपको अपने हिसाब से कार्ड नेटवर्क (card network) चुनने की सहूलियत मिलेगी। दरअसल रिजर्व बैंक ने क्रेडिट कार्ड (credit card) नेटवर्क और कार्ड जारीकर्ता बैंक और एनबीएफसी के लिए नई गाइड लाइन जारी की है।

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बता दें आरबीआई (RBI) की नई दिशा-निर्देश के अनुसार अब कार्ड जारीकर्ता को अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड (credit card) जारी करते समय एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क (card network) में से चुनने का ऑप्शन देना होगा। बैंकों को ग्राहक से पूछना होगा कि उन्हें किस नेटवर्क का क्रेडिट कार्ड (credit card) चाहिए। आरबीआई (RBI) की नई गाइड लाइन (guidelines) के मुताबिक मौजूदा कार्ड धारकों के लिए यह विकल्प अगले नवीनीकरण के समय प्रदान किया जा सकता है।

यह निर्देश 10 लाख से कम सक्रिय कार्ड वाले क्रेडिट कार्ड (credit card) जारीकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे। आरबीआई (RBI) ने कहा कि जारी करते समय ग्राहकों की पसंद के बारे में यह नियम अधिसूचना की तारीख से छह महीने तक प्रभावी रहेंगे। मौजूदा समय में भारत में पांच कार्ड नेटवर्क (card network) कंपनियां-वीजा, मास्टर कार्ड, रूपे, अमेरिकन एक्सप्रेस और डायनर क्लब हैं। इन कंपनियों का अलग-अलग फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन के साथ टाइअप है। इस कारण ग्राहक को अपने पंसद का कार्ड नेटवर्क (card network) चुनने का ऑप्शन नहीं मिलता है।

कुछ कार्ड नेटवर्क क्रेडिट कार्ड (credit card) पर अन्य के मुकाबले ज्यादा सालाना फीस चार्ज करते हैं। ऐसे में अगर कोई बैंक आपको एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क (card network) का ऑप्शन नहीं देता है तो आपको मजबूरी में वहीं नेटवर्क चुकाना होगा जिस पर ज्यादा फीस है। वहीं एक से ज्यादा कार्ड नेटवर्क (card network) का ऑप्शन मिलेगा तो आप अपनी जरूरत, इसकी फीस और नेटवर्क पर मिलने वाली सुविधा के आधार पर सही ऑप्शन का चुनाव कर सकेंगे।

Tag: #nextindiatimes #RBI #creditcard #guideline

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