नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में आरोपी उमर खालिद (Umar Khalid) की जमानत (bail) याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। खालिद पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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उसने पहले दिल्ली की अदालत को बताया था कि उससे भी गंभीर आरोपों का सामना कर रहे अन्य आरोपी जमानत (bail) पर बाहर हैं। इसी तरह की गतिविधियों में कथित रूप से शामिल लोगों को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने आरोपी भी नहीं बनाया है। इससे पहले स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि खालिद (Umar Khalid) ने सोशल मीडिया पर लोगों के साथ अपनी अलग-अलग चैट का हवाला देते हुए साजिश के तहत अपनी कहानी को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया था।
खालिद (Umar Khalid) ने मामले में देरी को आधार बनाते हुए जज से नियमित जमानत की गुहार लगाई थी। विशेष न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने 13 मई को उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए खालिद (Umar Khalid) द्वारा लगाए गए आरोपों को तुच्छ और आधारहीन करार दिया था।
वहीं, उमर खालिद (Umar Khalid) के वकील ने दावा किया था कि दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की चार्जशीट में उसके खिलाफ आतंकवाद से जुड़ा कोई आरोप नहीं लगाया गया था और उसका नाम केवल दस्तावेज में दोहराया गया था। तर्क दिया गया कि उनका नाम दोहराने से झूठ सच नहीं बन जाता। खालिद (Umar Khalid) के वकील ने अपने मुवक्किल के खिलाफ शातिर मीडिया ट्रायल का भी आरोप लगाया था।
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