17.4 C
Lucknow
Friday, November 22, 2024

अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, खारिज हुई याचिका

Print Friendly, PDF & Email

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली सीएम अरविन्द केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को अभी जेल में ही रहना पडेगा क्योंकि केजरीवाल की याचिका को हाई कोर्ट (High Court) ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ईडी (ED) की गिरफ्तारी को वैध बताया है और कहा कि ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत रखे हैं।

यह भी पढ़ें-शराब घोटाला मामले में अब केजरीवाल के निजी सचिव से ED ने की पूछताछ

इस मामले में ASG राजू ने कहा कि कोर्ट (High Court) ने न्याय किया है। केजरीवाल (Arvind Kejriwal) हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सूत्रों के मुताबिक कल ही केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी कल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि मैंने अपने फैसले में PMLA की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों और सीआरपीसी के तहत 164 के दर्ज अप्रूवर के बयानों में अंतर बताया है।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी (ED) द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। केजरीवाल (Arvind Kejriwal) अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी (ED) के मामले से यह भी पता चलता है कि वह (Arvind Kejriwal) निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे।

अदालत ने कहा कि सरकारी गवाह संबंधी कानून एक साल से नहीं बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। यह नहीं कहा जा सकता कि इसे वर्तमान याचिकाकर्ता (केजरीवाल) को फंसाने के लिए बनाया गया था। साथ ही हाई कोर्ट (High Court) ने दस्तावेज की आपूर्ति नहीं करने के बिंदु पर कहा कि केजरीवाल (Arvind Kejriwal) कानून के मुताबिक दस्तावेज पाने के हकदार होंगे।

Tag: #nextindiatimes #ED #ArvindKejriwal #HighCourt

RELATED ARTICLE

close button