मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) में 2013 के दंगे से पहले गांव नंगला मदौड़ पंचायत में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान सहित कई भाजपा (BJP) नेता कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में पेश न होने पर पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा (Suresh Rana) समेत सात के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (non-bailable warrant) जारी कर दिए हैं।
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इसके अलावा निजी परिवाद मामले में पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा (Suresh Rana), पूर्व सांसद कुंवर भारतेन्दू समेत 12 के गैर जमानती वारंट (non-bailable warrant) जारी किए गए है। कोर्ट ने सभी की तरफ से दी गई हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। इस मामले में सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तिथि नियत की गई है।
अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि भडकाऊ भाषण व अन्य धाराओं में कोर्ट में पेश न होने के कारण कोर्ट ने पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र, रविन्द्र, कल्लू, योगेश, सचिन व मिंटू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। निजी परिवाद मामले में पूर्व गन्ना मंत्री सुरेश राणा, पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र, कपिल देव अग्रवाल राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पूर्व मंत्री एवं एमएलसी अशोक कटारिया, पूर्व विधायक अशोक कंसल, यति नरसिंहानंद, कल्लू, योगेश, मिंटू, शिवकुमार, सचिन व रविंद्र के कोर्ट ने गैर जमानती वारंट (non-bailable warrant) जारी कर दिए है।

दरअसल जानसठ थाना क्षेत्र के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज और मलिकपुरा गांव निवासी सचिन व गौरव की हत्या के बाद 31 अगस्त को नंगला मंदौड़ में पंचायत हुई थी। इसके बाद मुजफ्फरनगर (Muzaffarnagar) जिले में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था। थाना सिखेड़ा पुलिस ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान सहित 14 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, निषेधाज्ञा उल्लंघन एवं 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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