डेस्क। गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने आतंकवाद पर एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है। मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (मोहम्मद Yasin Malik गुट) पर लगा बैन पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने 22 मार्च 2019 को जेकेएलएफ-वाई को एक गैरकानूनी पार्टी घोषित किया था।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने इस बारे में जानकारी दी। गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने कहा कि उसका नया कदम जेकेएलएफ-वाई नामक संगठन के खिलाफ प्राप्त इनपुट के बाद आया है, क्योंकि वह उन गतिविधियों में शामिल है, जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने शनिवार को यासीन मलिक (Yasin Malik) के संगठन पर प्रतिबंध लगाने की ऐलान करते हुए कहा कि अगर कोई देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देगा, तो उसे कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।
बता दें कि केंद्र सरकार (Central Government) ने जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yasin Malik) के नेतृत्व वाले जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स लीग (JKPL) के चार संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है। मोदी सरकार ने ये प्रतिबंध आतंकवाद विरोधी कानून, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत लगाया था।

मोदी सरकार (Modi government) ने इसके अलावा भी कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है; जिसे लेकर अलग-अलग अधिसूचना जारी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने जे-के पीपुल्स लीग के चार संगठनों, जेकेपीएल (मुख्तार अहमद वाजा), जेकेपीएल (बशीर अहमद तोटा), जेकेपीएल (गुलाम मोहम्मद खान) और याकूब शेख के नेतृत्व वाले जेकेपीएल (अजीज शेख) पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है।
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