पटियाला। साल 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह (Beant Singh) की हत्या में शामिल होने के आरोप में मौत की सजा पाए बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) को बीते मंगलवार हाई कोर्ट (High Court) ने 3 घंटे की पैरोल दी थी। राजोआना आज सुबह जेल से बाहर आ गया है। उसे अपने भाई कुलवंत सिंह राजोआना की अंतिम अरदाम में शामिल होने के लिए 3 घंटे की पैरोल (parole) दी गई है।
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मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने बेअंत सिंह (Beant Singh) हत्याकांड के दोषी बलवंत सिंह राजोआना (Balwant Singh Rajoana) को उसके भाई के भोग में शामिल होने के लिए बुधवार को तीन घंटे की पैरोल दी थी। हाई कोर्ट (High Court) के जस्टिस जी एस गिल ने राजोआना की याचिका (petition) का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी किए थे।
अपनी याचिका (petition) में राजोआना ने बताया कि उसके भाई कुलवंत सिंह राजोआना की 14 नवंबर को मृत्यु हो गई थी। 20 नवंबर को लुधियाना (Ludhiana) के राजोआना कलां गांव के मंजी साहिब गुरुद्वारे में है उसका भोग है और वह उसमें शामिल होना चाहता है। इससे पहले उसने पहले पटियाला जेल जहां वो (Balwant Singh Rajoana) कैद हैं, उसके जेल सुपरिटेंडेंट को पैरोल दिए जाने की अर्जी दी थी, जिसे खारिज कर दिया।
लिहाजा राजोआना (Balwant Singh Rajoana) ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर उसे अस्थाई पैरोल दिए जाने की मांग की है ताकि वो अपने भाई के भोग में जो 20 नवंबर बुधवार को है, उसमें शामिल हो सकें। कोर्ट को बताया गया कि वह 12 नवम्बर तक 28 साल नौ महीने व चौदह दिन की कस्टडी में है।
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