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Thursday, April 3, 2025

CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, दायर की याचिका

डेस्क। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने नागरिकता संशोधन कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।

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हाल ही में सरकार ने देश भर में CAA लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने मांग की है कि सीएए कानून के तहत सरकार किसी को भी नागरिकता संशोधन कानून की धारा 6बी के तहत नागरिकता प्रदान न करे। सीएए (CAA) के खिलाफ दायर याचिकाओं में सीएए कानून को संविधान के खिलाफ और भेदभावपूर्ण बताया गया है। शीर्ष अदालत में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 2019 के खिलाफ 200 से ज्यादा याचिकाएं दायर हुई हैं।

सीएए (CAA) कानून को साल 2019 में ही संसद से मंजूरी मिली थी और उसके बाद से ही इस कानून का विरोध हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) 2019 के तहत सरकार पाकिस्तान, अफगानिस्तान (Afghanistan) और बांग्लादेश से धार्मिक उत्पीड़न का शिकार होकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता (citizenship) देने का प्रावधान है।

इस (CAA) कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता (citizenship) देने का प्रावधान है, लेकिन इस कानून से मुस्लिम वर्ग को बाहर रखा गया है। इसी वजह से इस कानून का विरोध हो रहा है। कानून का विरोध करने वाले लोगों का आरोप है कि इसमें धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है, जो कि भारतीय संविधान के खिलाफ है। हालांकि सरकार का तर्क है कि सीएए (CAA) में किसी की नागरिकता (citizenship) छीनने का प्रावधान नहीं है और सरकार ने साफ कहा है कि सीएए कानून वापस नहीं होगा।

Tag: #nextindiatimes #CAA #citizenship #AsaduddinOwaisi

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