नई दिल्ली। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट (court) ने शनिवार को सीबीआई (CBI) की न्यायिक हिरासत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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तीन दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई (CBI) ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाश न्यायाधीश सुनैना शर्मा के समक्ष पेश किया था। सीबीआई (CBI) ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी। इससे पहले दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दी। बाद में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट (court) ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें बुधवार को सीबीआई (CBI) ने भ्रष्टाचार के आरोप में केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को ट्रायल कोर्ट में पेश करने के बाद गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को तीन दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा था, जो शनिवार को खत्म हुई। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा कि 21 मार्च को केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई को बताना चाहिए कि उन्होंने केजरीवाल को एक जून से बाद गिरफ्तार करने के लिए क्या सामग्री थी?
केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के अधिवक्ता ने दस मिनट के लिए अदालत कक्ष (court) में केजरीवाल को उनके परिवार से मिलने की अनुमति देने की मांग की। कोर्ट ने अदालत कक्ष में ही मुलाकात की अनुमति दी। अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने के मुद्दे पर निर्णय सुरक्षित रखा। अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के वकील ऋषिकेश कुमार ने बताया कि सोमवार या मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की तरफ से बेल एप्लिकेशन कोर्ट में दी जाएगी।
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