नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट (High Court) ने रोक लगा दी। अब केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने जमानत पर रोक लगाने के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली अवकाश पीठ ने की।
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इस दौरान ED की ओर से ASG तुषार मेहता ने दलील रखी। वहीं अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की ओर मनु सिंघवी ने दलील दी। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दलील सुनने के बाद कहा कि ऐसा करते हैं, इसे अगले हफ़्ते सुन लेते हैं। एक बार हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाए। अब इस मामले में परसों सुनवाई होगी।
सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि मान लीजिए कि हाईकोर्ट (High Court) ने ईडी की याचिका खारिज कर दी, तो उस समय की भरपाई कैसे की जा सकेगी जो केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने निचली अदालत से मिली जमानत के बाद बिना कारण जेल मे बिताए हैं। कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि अगर हम अभी कोई आदेश जारी करते हैं तो ये पूर्वाग्रह करना होगा। ये निचली अदालत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है।
बता दें कि शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग (money laundering) मामले में निचली अदालत द्वारा पहले दिए गए जमानत आदेश पर शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय (High Court) ने अंतरिम रोक लगा दी थी। गुरुवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को एक लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी थी, जिसे अगले दिन ड्यूटी जज के समक्ष प्रस्तुत किया जाना था।
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