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Friday, November 22, 2024

NEET विवाद के बीच पेपर लीक को लेकर नया कानून लागू, जानिए प्रावधान

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डेस्क। शिक्षण संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में भर्ती के लिए होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार (Central Government) ने देर रात पेपर लीक के खिलाफ नया कानून (Anti Paper Leak Law) लागू कर दिया है। इसी साल फरवरी में पेपर लीक कानून पारित हुआ था और अब सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसे ‘लोक परीक्षा कानून 2024’ (Public Examination Act 2024) नाम दिया गया है।

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एंटी पेपर लीक कानून यानी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून 2024 के तहत पेपर लीक (Paper Leak) के मामले में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) क्या है और इसमें क्या-क्या प्रावधान हैं। एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) में पेपर लीक (Paper Leak) से लेकर डमी कैंडिडेट बिठाने को लेकर भी सजा का प्रावधान है।

(Anti Paper Leak Law) कानून के मुताबिक, पेपर लीक (Paper Leak) मामले में दोषी पाए जाने के बाद व्यक्ति को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे कैंडिडेट के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में दोषी पाए जाने पर अपराधी को 3 से 5 साल की जेल होगी और 10 लाख का जुर्माना भी लगाया जाएगा। अगर परीक्षा में गड़बड़ी मामले में किसी संस्थान का नाम सामने आता है तो उस संस्थान से परीक्षा का पूरा खर्चा वसूला जाएगा।

वहीं संस्थान की संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है। सरकार (government) द्वारा जारी की गई अधिसूचना में भारतीय न्याय संहिता का उल्लेख है लेकिन साथ ही यह भी कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) के प्रावधान इसके लागू होने तक प्रभावी रहेंगे। संहिता और अन्य आपराधिक कानून 1 जुलाई को लागू होने वाले हैं। एंटी पेपर लीक कानून (Anti Paper Leak Law) के दायरे में सभी प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल हैं, जिनका आयोजन सार्वजनिक परीक्षा निकाय करते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं भी इसमें शामिल हैं।

Tag: #nextindiatimes #AntiPaperLeakLaw #government

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