नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट (court) ने हाल ही में ‘गरम धरम ढाबा’ फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड (Bollywood) के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) और दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) यशदीप चहल द्वारा जारी समन, दिल्ली (Delhi) के व्यवसायी सुशील कुमार द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित है।
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उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच दिया गया था। न्यायाधीश ने 5 दिसंबर को पारित (court) के समन आदेश में कहा, “रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने अपने सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए शिकायतकर्ता को बहकाया और धोखाधड़ी के अपराध की सामग्री का विधिवत खुलासा किया गया है।”
रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज गरम धरम ढाबा से संबंधित हैं और आशय पत्र पर उक्त रेस्टोरेंट का लोगो भी लगा हुआ है। अदालत (court) ने कहा, यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच लेन-देन गरम धरम ढाबा से संबंधित है और सह-आरोपी द्वारा आरोपी धरम सिंह देओल (Dharmendra) की ओर से इसे आगे बढ़ाया जा रहा है।
शिकायतकर्ता सुशील कुमार का मामला यह है कि अप्रैल 2018 में सह-आरोपी ने धरम की ओर से उनसे संपर्क किया था और उत्तर प्रदेश के NH-24/NH-9 पर गरम धर्म ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव दिया था। शिकायतकर्ता को कथित तौर पर इस बहाने से फ्रेंचाइजी में निवेश करने का लालच दिया गया था कि दिल्ली के कॉनॉट प्लेस और हरियाणा (Haryana) के मुरथल में उक्त रेस्टोरेंट की शाखाएं लगभग 70 से 80 लाख रुपये का मासिक कारोबार कर रही हैं।
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