डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को पिता के फातिहा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। 10 से 12 जून तक अब्बास को कासगंज जेल से लाकर गाजीपुर (Ghazipur) जेल में रखा जाएगा। जानकारी के मुताबिक कोर्ट की तरफ से मुख्तार के बेटे को 10 जून से 12 जून तक के लिए अंतिरम जमानत दी गई है।
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मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक श्रद्धांजलि समारोह मे शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत (interim bail) दे दी है। अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 9 जून को सुबह कासगंज जेल से गाजीपुर (Ghazipur) पुलिस कस्टडी मे ले जाने की इजाजत मिली है।
अब्बास 10 जून को प्रार्थना सभा मे भाग लेगा और 11 और 12 जून को परिवार वालों से मिल सकेगा। श्रद्धांजलि समारोह के बाद अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को गाजीपुर जेल ले जाया जाएगा। इस दौरान अब्बास (Abbas Ansari) की सुरक्षा की जिम्मेदारी यूपी के DGP और जिला पुलिस के पास होगी। कोई भी दूसरा शख्स हथियार के साथ वहां मौजूद नहीं रहेगा। इसके बाद 13 जून को अब्बास को कासगंज जेल वापस लाया जाएगा।
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अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) इस दौरान कोई भाषण या राजनीतिक आयोजन मे भाग नहीं लेगा। मुख्तार (Mukhtar Ansari) के बेटे ने 10 से 12 जून तक अंतरिम जमानत की मांग की थी। हालांकि उत्तर प्रदेश ने विरोध जताते हुए कहा कि अब कोई रिचुअल नहीं बचा है। इनकी मां लम्बे समय से फरार है और उन पर 50 हजार का रिवार्ड है। ऐसे में हम सिक्योरिटी को लेकर काफी चिंतित है। राज्य को सुरक्षा देनी होती है।
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