नई दिल्ली। यौन दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू (Asaram Bapu) को आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से झटका लगा है। शीर्ष न्यायालय ने स्वास्थ्य आधार पर दुष्कर्म मामले में सजा निलंबित करने की आसाराम बापू (Asaram Bapu) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम (Asaram Bapu) को पुलिस हिरासत में महाराष्ट्र के अस्पताल में इलाज कराने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) जाने की सलाह दी है। आसाराम (Asaram Bapu) ने महाराष्ट्र में पुलिस हिरासत में आयुर्वेदिक इलाज कराने की भी मांग की थी, जिस पर कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट जाने को कहा। बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब आसाराम (Asaram Bapu) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से राहत नहीं मिली है, इससे पहले भी शीर्ष अदालत से उसे झटका लगा है।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की खंडपीठ राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ आसाराम बापू (Asaram Bapu) की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने सजा के निलंबन के लिए उनके चौथे आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अगर आसाराम (Asaram Bapu) को पुलिस हिरासत के बजाय अपनी मर्जी से इलाज कराने की अनुमति दी गई तो कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है।

बता दें कि सितंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने जमानत देने से मना कर दिया था। राजस्थान हाई कोर्ट ने आशाराम (Asaram Bapu) को वर्ष 2022 में जमानत देने से मना किया था। आशाराम (Asaram Bapu) के वकील ने कोर्ट को बताया था कि पिछले 9 सालों से जेल में बंद हैं। उनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है। वे लगातार गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। कोर्ट (court) ने कहा कि अपीलकर्ता की फैन फॉलोइंग को देखते हुए हमारा विचार है कि उन्हें पुलिस हिरासत में ही अस्पताल (hospital) में इलाज कराने की अनुमति दी जाए।
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