कानपुर। कानपुर (Kanpur) का एक मासूम बच्चा इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) के जज के सामने अनोखी गुहार लेकर पहुंचा। 5 साल के बच्चे ने हाईकोर्ट (High Court) में याचिका लगाई कि उसके स्कूल के पास शराब (liquor) का ठेका है। ऐसे में वहां आए दिन शराबी सुबह से हुड़दंग मचाने लगते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है।
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इस याचिका पर हाईकोर्ट (High Court) ने सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से तीन हफ्ते में जवाब मांगा है। कानपुर (Kanpur) में एक स्कूल में एलकेजी में पढ़ने वाले पांच साल के एक बच्चे अथर्व ने अपने परिजनों की मदद से जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें उसने बताया कि उसके स्कूल के पास ही शराब (liquor) का ठेका है; जहां आए दिन शराबी हुड़दंग मचाते हैं। इस वजह से पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट (High Court) ने यूपी सरकार से पूछा है कि शराब के ठेके का नवीनीकरण हर साल कैसे होता जा रहा है।
बता दें यह स्कूल कानपुर नगर में चिड़ियाघर के पास स्थित आजाद नगर मोहल्ले में है। पांच साल का अथर्व दीक्षित आजाद नगर इलाके में स्थित सेठ एमआर जयपुरिया स्कूल (Jaipuria School) में एलकेजी का छात्र है। स्कूल से महज 20 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका है। नियम के मुताबिक सरकारी ठेका (government shop) दिन में दस बजे के बाद ही खुलना चाहिए, लेकिन अक्सर यहां सुबह छह सात बजे से ही शराबियों (liquor) का जमावड़ा लग जाता है।

अथर्व के कहने पर उसके परिवार वालों ने कानपुर (Kanpur) के अफसरों से लेकर यूपी सरकार (UP government) तक कई बार शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दलील दी गई कि यह स्कूल 2019 में खुला है जबकि शराब (liquor) का ठेका तकरीबन 30 साल पुराना है। इस पर अथर्व ने अपने परिवार वालों से मदद लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) में जनहित याचिका दाखिल की है। मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की डिवीजन बेंच में हुई। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को फ्रेश केस के तौर पर होगी।
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