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Friday, December 27, 2024

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: सुप्रीम कोर्ट का भी सर्वे पर रोक से इनकार

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नई दिल्ली। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी झटका लगा है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। Supreme Court ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के survey के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

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बता दें कि कल यानी गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे ईदगाह परिसर के सर्वे (survey) को मंजूरी दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। वकील विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया था, उस आदेश को आज वर्चुअली शाही ईदगाह मस्जिद ने और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इससे इनकार कर दिया, कोर्ट ने कहा यह केस 9 जनवरी के लिए निर्धारित है हम उसी दिन उसको सुनेंगे।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में  दखल देने से किया इनकार

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि, कटरा केशवदेव परिसर के सर्वे रिपोर्ट के लिए कमीशन जारी करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। कमीशन की संरचना व रूपरेखा तय करने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय हुई है। जस्टिस मयंक कुमार जैन ने ये फैसला दिया।

मामले में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान कटरा केशव देव भी वादी हैं। अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने कहा कि कटरा केशव देव के नाम दर्ज पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मस्थान है, जो 13.37 एकड़ में है। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह स्थित है। कमीशन जारी होने से दस्तावेजी सबूत हासिल होंगे। इस दौरान ज्ञानवापी विवाद में भी कमीशन जारी होने का हवाला दिया गया।

Tag: #nextindiatimes #SupremeCourt #survey #ShriKrishnaJanmabhoomi

 

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