नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण चरम पर है। इस कारण ग्रेप 4 के प्रतिबंध शनिवार को लागू कर दिया गया। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-4 दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के सबसे गंभीर स्तर (एक्यूआई 450 के पार) होने पर लागू किया जाता है।
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दरअसल GRAP सिस्टम आपातकालीन उपायों का सेट है, जो पहले के स्टेज-1, 2 और 3 के प्रतिबंधों के अलावा लागू होता है। इसका उद्देश्य प्रदूषण स्रोतों जैसे वाहन, निर्माण और उद्योगों से उत्सर्जन को तुरंत कम करना है। इसे वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM लागू करता है।

एक्यूआई जब 201 से 300 के बीच होता है तब पहले चरण के प्रतिबंध लगाए जाते हैं जबकि एक्यूआई के 301 से 400 के बीच रहने पर दूसरे, 401 से 450 के बीच रहने पर तीसरे और एक्यूआई के 450 से ज्यादा पहुंचने पर चौथे चरण के प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
GRAP-1 (AQI 201-300):
इस दौरान पीयूसी (PUC) मानदंडों का सख्ती से पालन
भोजनालयों में ईंधन के रूप में कोयला और लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध
खुले में जलाना, पटाखों पर बैन।
GRAP-2 (AQI 301-400):
ऑफिस के समय में बदलाव
एनसीआर से उन अंतर-राज्यीय बसों पर बैन, जो ईवी/सीएनजी/ बीएस-6 डीजल वाली नहीं हैं।
GRAP -3 (AQI 401-450):
50 प्रतिशत घर से काम या वर्क फ्रॉम होम
बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी (हल्के मोटर वाहन) पर पूरी तरह बैन
गैर-जरूरी निर्माण और विध्वंस (C&D) गतिविधियों पर प्रतिबंध
GRAP-4 (AQI 450+):
कक्षा 10-12 को छोड़कर सभी के लिए अनिवार्य हाइब्रिड कक्षाएं
रोड राशनिंग ऑड-ईवन योजना
निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध। इसमें सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पाइपलाइन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं।
ट्रकों के दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह बैन।
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