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Sunday, November 23, 2025

प्रदर्शन करने वाले नेताओं को कितनी देर रखा जाता है हिरासत में, पढ़ें नियम

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के नेताओं (leaders) ने चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोलते हुए राजधानी की सड़कों पर मार्च निकालना शुरू कर दिया था। इंडी गंठबंधन का यह मार्च संसद के मकर द्वार से चुनाव आयोग के दफ्तर तक निकालने की तैयारी थी, जिसमें कई बड़े विपक्षी नेता शामिल थे।

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दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत 200 से ज्यादा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया था, जिन्हें अब रिहा कर दिया गया है। चलिए जानें कि प्रदर्शन करने वाले नेता कितनी देर तक हिरासत में रखे जाते हैं और इसको लेकर क्या नियम हैं?

हिरासत में रखने के नियम की बात करें तो अगर किसी भी शख्स को हिरासत में रखा गया है तो 24 घंटे से ज्यादा किसी को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। अगर 24 घंटे से ज्यादा किसी को हिरासत में रखा जाता है तो उसे पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, इसके बाद गिरफ्तारी होती है। नेताओं (leaders) की बात की जाए तो उनको सुरक्षा की दृष्टि से डिटेन करते हैं लेकिन हालात शांत होने के बाद उनको छोड़ दिया जाता है।

नेता (leaders) हो या आम आदमी किसी को भी 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। नेताओं को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए डिटेन किया जाता है। आज भी यही किया गया है। गंभीर मामलों की बात की जाए पुलिस 15 दिनों तक की रिमांड ले सकती है, जिसको कि बाद में बढ़ाया जा सकता है। हिरासत में उस व्यक्ति को उचित सुविधाएं और सुरक्षा दी जाती है।

Tag: #nextindiatimes #leaders #SIR #RahulGandhi

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