डेस्क। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों (terrorists) ने सेना की वर्दी को ढाल बनाकर पर्यटकों पर कायराना हमला (Pahalgam attack) किया। बीते दो दशक में यह कश्मीर में पर्यटकों पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। सेना और पुलिस की वर्दी (army uniform) में आए आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में अब तक 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेना की वर्दी अगर कोई आम व्यक्ति पहनकर घूमे तो इस पर क्या सजा का प्रावधान है? चलिए बताते है आपको।
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पुलिस की वर्दी (uniform) में आतंकी घटना होने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या कोई व्यक्ति सच में इतनी आसानी से पुलिस की वर्दी खरीद और बेच सकता है। इसका जवाब है हां, आधिकारिक रूप से कोई भी पुलिस की वर्दी खरीद सकता है लेकिन इस वर्दी का इस्तेमाल करने के लिए विशेष अनुमति की जरूरत होती है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस या फिर अन्य लोक सेवकों की वर्दी खरीदता और पहनता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 140 और 171 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

धारा 140 के अंतर्गत अगर कोई शख्स गलत मंशा से पुलिस की वर्दी पहनता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। इसी तरह धारा 171 के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। अगर कोई इन धाराओं के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम दो साल तक की जेल या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई पुलिस की वर्दी (uniform) पहनकर किसी अपराध को अंजाम देता है तो उसके लिए सजा और कड़ी हो जाती है।
तो अब अगर आप भी कहीं बाहर घूम रहे हैं और कोई सेना या पुलिस की वर्दी पहनकर आपको सुरक्षित रखने की बात कर रहा है, तो अब थोड़ा सचेत हो जाइए क्योंकि उनकी वर्दी, टोपी, कंधे पर चमचमाते सितारे और वर्दी (uniform) पर लगे बिल्ले नकली भी हो सकते हैं। ऐसा अगर दिखे तो तत्काल इसकी शिकायत दर्ज कराएं।
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