कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर रेप और हत्या मामले (RG Kar case) में सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत की सजा के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है। कोलकाता रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय (Sanjay Roy) को सोमवार को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद (life imprisonment) की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ अब ममता सरकार (Mamata government) कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई है।
यह भी पढ़ें-कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा
बंगाल सरकार (Mamata government) की ओर से एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका लगाई। उन्होंने कहा, दोषी संजय रॉय (Sanjay Roy) की उम्रकैद की सजा सही नहीं है। उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। संजय को सोमवार को बेहद कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। मृतका के माता-पिता भी वहां मौजूद थे। सुनवाई के दौरान संजय ने फिर खुद को निर्दोष बताते हुए उसे फंसाए जाने का आरोप लगाया।
बता दें कि इससे पहले न्यायाधीश ने कहा था कि सजा सुनाने से पहले संजय (Sanjay Roy) को एक बार फिर बोलने का मौका दिया जाएगा। जज ने फैसला सुनाने से पहले संजय से पूछा कि आपके परिवार वालों ने आपसे कोई संपर्क किया था या नहीं। इसके जवाब में संजय ने कहा कि नहीं।

उधर ट्रेनी डॉक्टर के माता-पिता ने कहा है कि वे दोषी संजय रॉय (Sanjay Roy) को उम्रकैद (life imprisonment) की सजा सुनाए जाने के सेशन कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस क्यों नहीं है। उन्होंने दावा किया कि जांच ठीक से नहीं हुई है। कई लोगों को बचाया गया है। सेशन कोर्ट से फैसले की कॉपी मिलने के बाद हम हाईकोर्ट जाएंगे।
Tag: #nextindiatimes #SanjayRoy #Mamatagovernment